कैथल । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एससी एसटी व पोक्सो तथा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिला कैथल पूनम सुनेजा की अदालत ने एक 17 वर्षीय 11वीें में पढऩे वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कुलदीप उर्फ अभी निवासी गांव बलबेड़ा को 13 वर्ष कैद व 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने पीडि़ता को चार लाख रुपए मुआवजा देने के भी आदेश किए हैं जो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दिए जाएंगे। इस बारे में थाना चीका मेंं दोषी कुलदीप के खिलाफ 9 नवंबर 2018 को आईपीसी की धारा 363, 366-ए, 376, 368 तथा पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 219 दर्ज की थी। रिपोर्ट के अुनसार 3 नवंबर 2018 को पीडि़ता के परिवार के सदस्य रात खाना खा कर सो गये। जब पीडि़ता के पिता ने सुबह उठ कर देखा तो उसकी 17 वर्षीय नाबालिग लडक़ी घर पर नहीं मिली। उन्होंने लडक़ी की आस पड़ौस में काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहींं चला। उसने शक जताया कि उसकी लडक़ी को कुलदीप वासी गांव बलबेड़ा शादी की नियत से भगा कर ले गया है। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मैडम पूनम सुनेजा ने कुलदीप को दोषी पाया और 13 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।