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जानलेवा हमले के 19 दोषियों को पांच-पांच साल की कैद, पंचायती जमीन ठेके पर लेने की थी रंजिश

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने के 19 दोषियों को अदालत ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता ने पंचायत से खेती के लिए जमीन ठेके पर ली थी। इसी रंजिश के चलते दोषियों ने शिकायतकर्ता सहित उसके हिस्सेदारों पर लाठी, डंडे व गंडासियों से जानलेवा हमला किया था। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर साढ़े नौ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत में पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी राम निवास ने बताया कि छह नवंबर 2015 को बलजीत सिंह वासी गांव कराह साहिब ने थाना पिहोवा पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि वह खेतीबाड़ी करता है। उसने अपने गांव के बलवान, महिंद्र सिंह, कर्मवीर व मुखत्यार सिंह के साथ मिलकर गांव में पंचायती जमीन खेती करने के लिए छह महीने के ठेके पर ली थी। वह पांच नवंबर को सुबह साढ़े 10 बजे अपने हिस्सेदारों लाल सिंह, अवतार सिंह, सुरजीत सिंह, बलवान सिंह, करनैल सिंह, रघबीर सिंह, सुखविंद्र सिंह व मुखपाल सिंह के साथ खेतों की सिंचाई करने के लिए जा रहा था।
कर्मवीर के प्लॉट के पास भोला सिंह, कश्मीर सिंह, रणधीर सिंह, जयमल सिंह, प्रेम सिंह, जोरावर सिंह, नैब सिंह, बलबीर सिंह, सतनाम सिंह, मखतूल सिंह, जसवंत सिंह, लखविंद्र कौर, तलविंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, निशान सिंह, गुरनाम सिंह, धर्म सिंह, लखविंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, दलजीत सिंह वासी डेरा कुपिया प्लाट (कराह साहिब) ने जमीन ठेके पर लेने की रंजिश में लाठी, डंडे और गंडासी से जानलेवा हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। शोर सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग एकत्रित होने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे।
साथियों ने उन्हें पिहोवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां से चिकित्सकों ने उसे, लाल सिंह व अवतार सिंह की प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। यहां से लाल सिंह को पीजीआई चंडीगढ़ का रेफर कर दिया था। शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 148, 323, 324, 341, 325, 307 व 407 के तहत मामला दर्ज कर जांच के दौरान आरोपियों को अलग-अलग तारीख गिरफ्तार किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. अमित गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी भोला सिंह, कश्मीर सिंह, रणधीर सिंह, प्रेम सिंह, जोरावर सिंह, नैब सिंह, बलबीर सिंह, सतनाम सिंह, मखतूल सिंह, जसवंत सिंह, लखविंद्र कौर, कुलदीप सिंह, निशान सिंह, गुरनाम सिंह, धर्म सिंह, लखविंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, दलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

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