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हरियाणा में निजी ब्लड बैंक अब बिना अनुमति लगा सकेंगे रक्तदान शिविर, सिविल सर्जन को सूचना देना अनिवार्य

( गगन थिंद )  हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए निजी ब्लड बैंकों को अब बिना पूर्व अनुमति के रक्तदान शिविर आयोजित करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला 12 नवंबर को हुई हरियाणा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड की बैठक में लिया गया। हालांकि, इस आदेश के तहत शिविर आयोजित करने से पहले संबंधित जिले के सिविल सर्जन को सूचना देना अनिवार्य होगा।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना और सरकारी ब्लड बैंकों में रक्त की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, शिविर से एकत्रित ब्लड यूनिट्स का 10 से 30 प्रतिशत हिस्सा सरकारी ब्लड बैंकों को दिया जाना जरूरी होगा, अगर आवश्यकता हो।

हालांकि, अन्य राज्यों के ब्लड बैंकों को राज्य में शिविर आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निजी ब्लड बैंकों को राज्य द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा, और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अन्य राज्यों के ब्लड बैंकों को लेनी पड़ेगी अनुमति

हरियाणा में बाहर से आकर शिविर लगाने वाले अन्य राज्यों के ब्लड बैंकों को पुराने नियमों के तहत पहले की तरह पूर्व अनुमति लेनी होगी। इस आदेश से राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सुधार के लिए उठाए गए अन्य कदम

स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिविर आयोजित करने वाले निजी ब्लड बैंकों को राज्य द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। आदेश में यह सुनिश्चित किया गया है कि रक्तदान शिविर स्वैच्छिक और सुरक्षित हों।

स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई ब्लड बैंक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि रक्तदान प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहे।

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