( गगन थिंद ) हरियाणा सरकार ने पार्किंग की समस्या को देखते हुए दो मंजिला और उससे अधिक के रिहायशी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। हालांकि, घरेलू उपयोग के लिए तीन मंजिला इमारतों में स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी। चार मंजिला और उससे अधिक के भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी, चाहे वह पूरी बिल्डिंग का मालिक एक ही व्यक्ति हो या फ्लैट्स बेचे गए हों। इसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने बिल्डिंग कोड-2017 में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है।
लोगों से एक फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं, जिन पर विचार कर नए नियम लागू किए जाएंगे। इसके अलावा, NCR क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर निर्माण या तोड़फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।
यह बदलाव स्टिल्ट प्लस चार मंजिला बिल्डिंगों को लेकर हाई कोर्ट में चल रही याचिका के बीच किया गया है, जिसमें पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने भूकंपीय जोखिम के कारण इस पॉलिसी को चुनौती दी है।