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CBSE द्वारा आयोजित 10वीं व 12वीं की परीक्षा अवधि में धारा 163 लागू

कैथल (RICHA DHIMAN)  जिलाधीश प्रीति ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल 2025 तक सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

जारी किए गए आदेशों के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में चार अप्रैल तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि सुबह 10 बजे से सायं 1:30 बजे तक परीक्षा के दौरान तक बंद रहेंगी। इसके अलावा परीक्षार्थी द्वारा मोबाईल फोन, पेजर, इलेक्ट्रोनिक डिवाइस आदि भी परीक्षा केंद्रों की परिधि में ले जाने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नही होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

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