हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने नाबालिग छात्रा को किडनैप करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो युवकों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद और 12-12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सुरत में डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शादी का झांसा दिया
जानकारी के मुताबिक भट्टूकलां क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 11 नवंबर 2019 को भट्टूकलां पुलिस थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उसकी सरकारी स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली बेटी को भट्टू एरिया के ही एक युवक शादी का झांसा देकर उसे किडनैप करके ले गया।
जबरदस्ती गाड़ी में खींच कर रेप
इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 365 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 8 के तहत मामला दर्ज कर 12 नवंबर 2019 को पीड़िता को बरामद कर लिया था। अपने बयानों में पीड़िता ने बताया था कि वह स्कूल से फोटोस्टेट करवाने जा रही थी, तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर उससे रेप किया।
एक आरोपी ITI का छात्र
इस मामले में दूसरा दोषी मुख्य आरोपी का दोस्त प्रेम था, जो उसका किडनैप करने के लिए गाड़ी लेकर आया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों को आईपीसी की धारा 365 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 8 में दोषी करार देते हुए दोनों को 20-20 साल की कैद व 12-12 हजार रुपए की सजा सुनाई। दोषियों में एक आरोपी राजू उर्फ बजरंग दरियापुर में आईटीआई का छात्र था।