हरियाणा के जींद में कोर्ट ने दो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने और उनके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाए जाने पर 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से पीड़ित को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
ये था मामला
मामले के अनुसार 6 सितंबर, 2018 को थाना सदर में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी दो नाबालिग लड़कियां, जिनकी उम्र 17 साल और 15 साल हैं। 5 सितंबर को वह अपनी पत्नी के साथ बहादुरगढ़ गया हुआ था। घर पर दोनों लड़कियां अकेली थी। शाम को वह घर लौटें तो लड़कियां घर पर नहीं मिली। कोई ना मालूम व्यक्ति उन्हें बहला-फुसलाकर शादी करने के नियत से घर से भगा ले गया।
दुष्कर्म की जानकारी दी
थाना सदर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी जितेंद्र और अंकित निवासी विकास नगर बहादुरगढ़ को 12 व 13 सितंबर 2018 अनुसंधान अधिकारी एएसआई गीता द्वारा गिरफ्तार किया गया। दोनों लड़कियों को भी बरामद किया गया। लड़कियों ने दोनों पर अपने साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ सबूत जुटाए। सबूतों के साथ 6 अक्टूबर को उनको कोर्ट में पेश किया।
कोर्ट ने ये सुनाई सजा
जींद की एएसजे गुरविंदर कौर की कोर्ट ने जितेंद्र और अंकित वासी विकास नगर बहादुरगढ़ को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया। पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नही भरने पर 2 साल अतिरिक्त कैद काटनी होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 363/34 के तहत 5 साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी गई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद द्वारा पीड़ित को 5 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जायेंगे।