शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने सरकारी स्कूलों में दूसरी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए योजना बनाई है। इसके तहत विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को विभाग के पोर्टल पर आवेदन करके इंपैनल्ड होने का दूसरा मौका प्रदान किया है। अब स्कूल 10 मई से 25 मई तक पोर्टल पर आवेदन करके खुद को इंपैनल्ड करवा सकेंगे।हालांकि इससे पहले भी प्राइवेट स्कूलों को निदेशालय की तरफ से एक अवसर दिया गया था। तब प्रदेश के करीब 300 प्राइवेट स्कूलों ने इंपैनल्ड होने के लिए पोर्टल पर आवेदन किया था मगर स्कूलों की कम संख्या को देखते हुए सरकार ने दूसरा अवसर प्रदान किया है।
300 स्कूलों ने रिजर्व की थी 23875 सीटें
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आरटीई पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब नियम 134ए खत्म हो गया है। आरटीई के तहत सरकार प्राइवेट स्कूलों में गरीब व वंचित वर्ग के 25प्रतिशत बच्चों को नर्सरी या पहली कक्षा में दाखिला दिलाएगी।इसके लिए सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को ऐसे बच्चों को दाखिला देने के लिए अनिवार्य भी किया है। मगर सरकार ने नियम 134ए खत्म होने के बाद दूसरी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को दाखिला देने के लिए योजना शुरू की। इसके लिए प्राइवेट स्कूलों को इंपैनल्ड करने के लिए 23 अप्रैल रात से पोर्टल खोला गया। जिस पर प्राइवेट स्कूल 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते थे।
तब 300 स्कूलों ने पोर्टल पर आवेदन किया था। इन स्कूलों में रिजर्व सीटों की संख्या 23875 निकलकर सामने आई थी, जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा खुद उपलब्ध करवाई गई थी। हालांकि इन स्कूलों में कुल सीटें 99377 थी। पहले प्रदेश में 134ए के तहत सरकारी स्कूलों के 11 प्रतिशत में से 8 या 9 प्रतिशत बच्चों को ही प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिल पाता था, वहीं अब 134 ए के बदले इंपैनल्ड प्राइवेट स्कूलों में करीब-करीब 25 प्रतिशत सीटों पर सरकारी स्कूल के बच्चे दाखिला ले पाएंगे।