हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होगा। इस प्रस्ताव को गुरुवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई। बैठक में 11 एजेंडे रखे गए थे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि भी तय की गई है। सत्र की अवधि का निर्णय हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी। सत्र के संबंध में अनुशंसा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को भेज दी जाएगी।
खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि 2000 विशेष एसपीओ को एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आधार पर नियुक्ति दी होगी। एसपीओ का चयन एक बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित जिले का एक पुलिस उपाधीक्षक (संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित) होंगे। चयन में सेना/केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों और निरस्त एचएसआईएसएफ /एचएपी बटालियनों के पूर्व कांस्टेबलों को वरीयता दी जाएगी।
एसपीओ अनुग्रह राशि के लिए पात्र होंगे
एसपीओ मृत्यु /निशक्तता चोट के मामले में अनुग्रह मुआवजे के पात्र होंगे, जो केवल बहादुरी और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कार्रवाई में मारे गए या घायल हो गए हैं। मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि 10 लाख दी जाएगी। स्थायी निशक्तता के मामले में मुआवजा राशि एक लाख से 3 लाख रुपए तक होगी और गंभीर चोट के मामले में यह राशि एक लाख रुपए होगी। हालांकि प्राकृतिक मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि 10.00 लाख रुपए की बजाए मृतक कर्मचारियों (एसपीओ) के परिवार को 3.00 लाख रुपए देय होगी।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 होगी
भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सभी श्रेणियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्डों से 10+2 होगी। चयनित एसपीओ को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां तक संभव हो, उन्हें उनके निवास स्थान के पास के पुलिस थानों में तैनात करने पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि, जो अन्य जिले में तैनात होने के इच्छुक हैं, उन्हें इस तरह तैनात किया जा सकता है। इन एसपीओ को, उनके चयन के बाद, पुलिस विभाग की आवश्यकतानुसार खुद को फिर से उन्मुख करने के लिए 15 दिनों के कैप्सूल कोर्स को पूरा करना होगा।
खाली हैं कांस्टेबल के 11,664 पद
वर्तमान में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के कुल 11,664 पद रिक्त हैं। इस बीच, पुलिस विभाग को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से पुरुष कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 5000 पदों को भरने की अनुमति मिल गई है और यह प्रक्रियाधीन है।
हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा डिबेंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लिए एक हजार करोड़ रुपए की ब्लॉक गारंटी के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड ने नाबार्ड से डिबेंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लिए राज्य सरकार की एक हजार करोड़ रुपए की गारंटी को 7 साल यानी पहली मार्च 2022 से 31 मार्च 2029 तक के लिए रिन्यू करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, क्योंकि वर्तमान गारंटी 31 मार्च 2022 को समाप्त हो चुकी है।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप ए) सेवानियम 2022 के निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप ए) सेवा नियम, 2022 कहे जाएंगे। हरियाणा राज्य सूचना आयोग के ग्रुप ए और बी पदों के सेवा नियम बनाने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा राज्य सूचना आयोग (ग्रुप-ए) सेवा नियम 2022 और हरियाणा राज्य सूचना आयोग (ग्रुप-बी) सेवा नियम 2022 कहा जाएगा।