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सीईआईआर पोर्टल पर दें सकते है अपने गुम या चोरी हुए मोबाइल की जानकारी

गुम हुए मोबाइल के दुरुपयोग से बचाव के लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एसपी अभिषेक जोरवाल ने कहा कि सेंट्रल इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) नामक पोर्टल पर इसकी सूचना जरूर दें।

उन्होंने बताया कि जब भी किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी या कहीं गुम हो जाता है और वह मोबाइल किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग जाता है जो उसका गलत या गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल कर लेता है। उसके कारण कई बार फोन के मालिक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

एसपी अभिषेक जोरवाल ने बताया कि मोबाइल चोरी या गुम होने के बाद मालिक फोन में सक्रिय सिम को तो बंद करवा देते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में मोबाइल फोन को निष्क्रिय नहीं करवा पाता। इसके कारण आपराधिक प्रवृति के लोग ऐसे फोन का गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल करते रहते हैं। एसपी ने बताया कि चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल को निष्क्रिय करने के लिए सरकार ने सेंट्रल इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टरर नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। इसके माध्यम से हम एक प्रक्रिया का पालन करके अपने चोरी हुए या गुम हुए फोन को निष्क्रिय कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सीईआईआर डॉट जीओवी डॉट इन पर क्लिक करना होगा। पोर्टल खोलने के बाद स्क्रीन पर तीन ऑप्शन 1. ब्लॉक स्टॉलन/लॉस्ट मोबाइल 2. अन-ब्लॉक फाउंड मोबाइल व 3. चेक रिक्वेस्ट स्टेटस के नाम से खुलेंगे।

हमें अपने फोन को ब्लॉक करने के लिए ब्लॉक स्टॉलन/लोस्ट मोबाइल पर क्लिक करना होगा और मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। यह जानकारी दर्ज करते समय फोन मालिक के पास ओटीपी के लिए एक मोबाईल नंबर, चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर, एफआईआर/लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट की प्रति, फोन मालिक का पहचान पत्र व फोन का बिल अपने पास होने चाहिएं। यह जानकारी दर्ज करने के बाद फोन मालिक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।

ओटीपी दर्ज करने के बाद 18 अंकों का एक रिक्वेस्ट नंबर जारी हो जाएगा। यह रिक्वेस्ट नंबर हमें अंत तक संभाल कर रखना है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद कुछ समय पश्चात चोरी या गुम हुआ फोन निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन इस निष्क्रिय फोन में जब भी कोई व्यक्ति कोई सिम डालेगा तो फोन मालिक द्वारा पोर्टल पर दर्ज किए गए पुलिस थाने में अलर्ट चला जाएगा और संबंधित थाना उस फोन को खोजकर मालिक के हवाले कर देगा। फोन मिलने के बाद फोन मालिक दोबारा से पोर्टल पर जाकर दूसरे ऑप्शन अन ब्लॉक फाउंड मोबाइल पर जाकर कुछ जानकारी दर्ज करके अपने फोन को दोबारा से सक्रिय करके उपयोग कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से हम अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

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