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कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा

लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में डीसी जगदीश शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिले निर्देशों के पालन के तहत कहा कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को योजना का लाभ दिया जाए।

उन्होंने कहा कि अनाथ हुए बच्चों को समय पर सरकारी लाभ दिया जाए। उनके सभी कागजात आवश्यकतानुसार पीएम केयर पोर्टल पर अपलोड करते रहें। आयुष्मान कार्ड जारी कर उनको स्वास्थ्य से संबंधित लाभ देना सुनिश्चित करें तथा हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले।

इस कॉन्फ्रेंस में जुवेनाईल जस्टिस एक्ट, अडॉप्शन रेगुलेशन 2022, पीएम केयर स्कीम तथा मिशन वात्सलय की जानकारी दी। डीसी ने कहा कि जिले में कोई भी बाल देखरेख संस्थान का नवीनीकरण जेजे एक्ट के अनुसार हो तथा सभी गतिविधियां जेजे एक्ट के तहत ही की जाए। जिला में कार्यरत बाल कल्याण समिति बालको की देखरेख और संरक्षण को जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, सरंक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निर्णय का कार्य सुनिश्चित करें।
उन्होंने अडॉप्शन रेगुलेशन 2022 के बारे कहा कि यदि कोई भी माता-पिता बच्चा गोद लेना चाहता है तो वह विभाग की वेबसाइट cara.nic.in पर आवेदन कर सकता है। इस एक्ट के तहत अब बच्चों की देखभाल और गोद लेने से संबंधित मुद्दों पर अंतरिम आदेश कोर्ट की बजाय अब जिला स्तर पर ही डीसी और एडीसी उपायुक्त दे सकेंगे। इस मौके पर एडीसी सुशील कुमार, जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रदीप कुमार, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी शशि बाला उपस्थित रहें।

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