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हरियाणा में अब कुंवारों को पेंशन देने का प्रावधान करने जा रही है , खट्‌टर सरकार

चंडीगढ़: हरियाणा में सरकार अब कुंवारों को भी पेंशन देने का प्रावधान करने जा रही है. जी हां, हरियाणा सरकार 45 साल से लेकर 60 साल तक के लोग जो अविवाहित हैं, उनको पेंशन देने की तैयारी में है. इस योजना में अविवाहित पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होंगी.

रविवार को सीएम मनोहर लाल करनाल के दौरे पर थे. इस दौरान गांव कलामपुरा में जन संवाद करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी. दरअसल, जनसंवाद में एक 60 वर्ष के अविवाहित शख्स ने मुख्यमंत्री के सामने पेंशन संबंधी शिकायत रखी, जिस पर सीएम ने योजना की घोषणा कर दी. कहा, एक महीने के अंदर स्कीम पर फैसला हो जाएगा.

अभी तक किन-किन को मिलती है पेंशन
बता दें कि हरियाणा में अभी बुजुर्ग पेंशन, विधवा व बेसहारा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन, लाड़ली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किन्नर पेंशन, बौने लोगों के लिए पेंशन के साथ ही पत्रकार पेंशन तक दी जाती है. अगर हरियाणा में कुंवारा पेंशन शुरू होती है, तो ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य होगा. पेंशन अभी 45 साल से लेकर 60 साल तक के कुंवारे लोगों के लिए तय की जा रही है, क्योंकि 60 साल के बाद वह बुजुर्ग पेंशन में हिस्सेदार हो सकता है, अगर उसकी आय 3 लाख से कम है.

कितने रुपयों की होगी कुंवारा पेंशन
हरियाणा सरकार बुजुर्गों को 2750 रुपये पेंशन दे रही है और इस साल के अंत तक यह पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये होने की उम्मीद है, जो कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था. पेंशन को लेकर लगातार बयान बाजी भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होती रहती है. खुद भाजपा की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में बुजुर्ग, विधवा पेंशन 5000 रुपये करने की बात कही थी.

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