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चंडीगढ़ में नए कानून के तहत पहला फैसला:  पुराने कानून से होगी रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई

First decision under the new law in Chandigarh: Revision petition will be heard under the old law.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने पहली बार देश में लागू हुए नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लेकर आदेश जारी किया है। यह कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गया है।  लेकिन कोर्ट के सामने यह समस्या आ रही थी कि जिन मामलों की अपील 1 जुलाई से पहले की गई थी। लेकिन सुनवाई 30 जून के बाद हो रही थी, उन मामलों में किस कानून के तहत सुनवाई की जाए। इस पर हाईकोर्ट का पहला फैसला आया है कि ऐसे सभी मामलों का चयन पुराने कानून के तहत ही किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने लगाई थी अपील

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा था कि उसे जिला कोर्ट में 2 साल की सजा होने के कारण जेल में बंद रखा गया है। इस कारण उसे इस मामले में याचिका दायर करने में देरी हुई। लेकिन मामला पुराना है और उसे इस कानून के लागू होने से पहले निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। इसलिए उसके मामले की सुनवाई पुराने कानून के तहत की जाए। कोर्ट ने माना है कि भारतीय न्यायिक संरक्षण संहिता अधिनियम 2023 की धारा 331 के तहत सभी पुराने लंबित मामलों का निपटारा पुराने कानून के तहत किया जाएगा। कोर्ट ने उसकी अपील स्वीकार कर ली है।

यह है पूरा मामला

अदालत में मंदीप सिंह बनाम कुलविंदर व अन्य नाम से केस चला था। इसमें आरोपी को फरीदकोट कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों के बीच करीब 950000 के लेन-देन का मामला था। जिसमें आरोपी का चेक बाउंस हो गया था। इससे पहले उसे निचली अदालत में सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उसने इस केस को जिला अदालत में चुनौती दी, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

 

 

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