(गगन थिंद ) आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। पूर्व सीएम की संपत्ति आय से 103% अधिक पाई गई थी। राउज एवेन्यू MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढल मान चुके हैं कि वर्ष 1993 से 2006 के बीच चौटाला ने साल दर साल अज्ञात स्त्रोतों से संपत्ति जुटाई थी। कोर्ट ने इससे पहले के फैसले में कहा था कि चौटाला ने अज्ञात स्त्रोत से 2.81 करोड़ रुपए की चल व अचल संपत्ति अर्जित की थी।
106 गवाहों ने 7 साल में दर्ज कराए थे बयान
आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला के खिलाफ मामले को साबित करने में जांच एजेंसी ने हर पहलू को अदालत के समक्ष पेश किया। जांच एजेंसी ने अपने केस को मजबूत बनाने के लिए कुल 106 गवाह अदालत में पेश किए। जांच एजेंसी को सभी गवाहों के बयान दर्ज कराने में सात साल से अधिक का समय लगा। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साल 2019 में दिल्ली, सिरसा और पंचकूला स्थित 3.68 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी अटैच की थी।
3.68 करोड़ की प्रॉपर्टी ED जब्त कर चुकी
साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इन संपत्तियों में ओमप्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे। जब्त की गई संपत्तियां नई दिल्ली और हरियाणा के पंचकूला और सिरसा जिले में हैं। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज एफआईआर को लेकर हुई थी।
तिहाड़ में काट चुके हैं 10 साल की सजा
पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था। इनेलो सुप्रीमो को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में 7 साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा हुई थी। ओपी चौटाला दिल्ली की तिहाड़ जेल से सजा पूरी करके बाहर आए हैं