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हरियाणा विधानसभा चुनाव के आज से नॉमिनेशन:उम्मीदवार के साथ 4 लोग आएंगे; 12 लास्ट डेट, दुष्यंत आज उचाना से करेंगे नामांकन

Nomination for Haryana Assembly elections from today: 4 people will come with the candidate; 12 Last date, Dushyant will file nomination from Uchana today

( गगन थिंद ) हरियाणा  विधानसभा चुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंकज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों के लिए 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होते ही इसी दिन से ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीईओ ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र 12 सितंबर तक ही भरे जा सकते हैं। 13 को नामांकन पत्रों को रिव्यू किया जाएगा। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वोटिंग 5 अक्तूबर और काउंटिंग 8 अक्टूबर को होगी।

नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (RO) सहायक रिटर्निंग अधिकारी (ARO) ऑफिस में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ-एआरओ ऑफिस की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन ही लाए जा सकते हैं। पंकज अग्रवाल ने बताया कि उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आरओ-एआरओ अपने कार्यालय व अन्य सरकारी कार्यालयों, जहां पर लोगों का अपने कार्यों के लिए आना-जाना रहता है, वहां पर 5 सितंबर को सुबह सूचना पट्टों पर नामांकन से संबंधित सूचना प्रदर्शित करें। नॉमिनेशन के पहले दिन जजपा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज उचाना विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे।

दोनों मोड में होगा नॉमिनेशन

पंकज अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑफलाइन नामांकन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है। जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं उन्हें https://suvidha.eci.gov.in पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा तथा सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन आवेदन भरता है तो उसे प्रिंटआउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित करवाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा।

नेता चुनाव में 40 लाख ही खर्च कर पाएंगे

सीईओ ने बताया कि उम्मीदवारों के लिए विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए है। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार रुपए से अधिक का चुनाव खर्च सभी स्थितियों में क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस-एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करना होगा। नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपए जमा करवाने होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है, उन्हें संबंधित चुनावों में आधी राशि अर्थात 5 हजार रुपए सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी होगी, चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।

हलफनामे के भरने होंगे सभी कॉलम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हल्फनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा। ऐसे नोटिस के पश्चात भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो जांच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ नामंकन प्रक्रिया से संबंधित तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है और जिला निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार नामांकन से सम्बंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

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