एग्रीकल्चर ऑफिसर ने गोदाम मालिक सुभाष के खिलाफ FIR करवाई दर्ज
कैथल की अमरगढ़ गामड़ी स्थिति एक गोदाम में अवैध रूप से गेहूं की ब्लैक मार्केटिंग व टैक्स चोरी की जा रही थी जिसमे सीएम फ्लाइंग ने रेड की जिसमें गेहूं के 507 बैग व 440+460 लीटर पेस्टीसाइड, 250 बैग जिंक सिंगल सुपर फास्फेट व 220 बैग यूरिया के पाए गए व 280 KG जिंक सल्फेट था। सीएम फ्लाइंग ने इसके बाद एग्रीकल्चर विभाग व मार्किट कमेटी को सूचित किया। जांच में पाया कि गेहूं की मार्केट फीस नही भरी गई है तो 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके बाद एग्रीकल्चर विभाग के ऑफिसर को भी बुलाया गया व पेस्टीसाइड व खाद के सैंपल भरे गए। जब एग्रीकल्चर विभाग के क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर महावीर सोढ़ी से पूछा गया तो वो सवालों से बचते नजर आए लेकिन जब सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने कहा तो जानकारी दी।
गोदाम के मालिक के खिलाफ गोदाम में भारी मात्रा में गेहूं के साथ पेस्टीसाइड रखने व भारी मात्रा में पेस्टीसाइड ओर सएक्टिसाइड रखने का दोषी पाया गया जो एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट के तहत अवैध है जिसमें मालिक सुभाष के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए गए व गोदाम को सील कर दिया गया है।