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फॉर्म 6 को लेकर शिक्षा निदेशालय ने बढ़ाई डेट- प्राइवेट स्कूल संचालक 15 फरवरी तक भर सकते हैं फॉर्म 6; पहले थी 1 फरवरी

हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों पर फीस वृद्धि कानून लागू हो चुका है। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले फार्म-6 भरकर देना होगा। बाकायदा फार्म-6 भरने के लिए एक फरवरी तक की तारीख भी निर्धारित की गई है। परंतु प्राइवेट स्कूलों को आ रही दिक्कतों के चलते ने सरकार ने 15 फरवरी तक का समय देने का फैसला लिया है। ताकि सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल फार्म-6 भर सकें। यह फार्म एमआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाना है। निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भी जारी किया गया है।

यूजर नेम और पासवर्ड द्वारा ही कर सकते हैं लॉग इन
शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर दिए गए सेक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन के तहत फार्म-6 ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ऑनलाइन भरा जाना है। जिसका सीधा लिंक भी जारी किया गया है। स्कूल एमआईएस पोर्टल के माध्यम से यूजर नेम और पासवर्ड द्वारा ही लॉग इन कर सकते हैं। यदि किसी स्कूल का यूजर नेम और पासवर्ड सही काम नहीं कर रहा है तो एमआईएस पोर्टल पर जाकर फॉरगेट पासवर्ड के तहत अपना पुराना पासवर्ड बदल सकते हैं। निदेशालय की सख्त हिदायत है कि सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा फार्म-6 भरा जाना अनिवार्य है।

छात्रों से ली जाने वाली फीस में ये होगा शामिल
प्राइवेट स्कूल सभी छात्रों से अन्यथा अनिवार्य फीस घटक चार्ज नहीं करेगा। केवल पंजीकरण के समय एक बार भुगतान योग्य विवरणिका और पंजीकरण फीस ली जाएगी। स्कूल में नए प्रवेश के समय अथवा प्रथम, छठी, नौंवी और 11वीं में दाखिले के समय पर भुगतान योग्य दाखिला फीस लेगा। केवल बोर्ड परीक्षा के लिए भुगतान योग्य परीक्षा फीस ली जाएगी।

विकल्प देने वाले छात्रों से ली जाएगी वैकल्पिक फीस
वैकल्पिक फीस घटकों में परिवहन, बोर्डिंग, भोजन, अध्ययन-भ्रमण व काई अन्य समरूप गतिविधि शामिल हो सकती है। पर वैकल्पिक फीस केवल उन्हीं छात्रों से ली जाएगी, जो स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली वैकल्पिक गतिविधियों और सुविधाओं को लेने के लिए विकल्प देते हैं। सभी स्कूल का प्रबंधन, प्रदान की जा रही न्यूनतम सुविधाओं और आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए अनिवार्य फीस अधिसूचना 8 दिसंबर 2021 के अनुसार वसूले जाने वाले सभी अधिकतम अनिवार्य फीस ब्यौरे फार्म-6 में प्रस्तुत करेंगे। सभी स्कूलों द्वारा फार्म-6 एक फरवरी तक ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। स्कूल अपने नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से फार्म-6 प्रदर्शित करेगा।

फाइनल सबमिशन ही होगी स्वीकार
निदेशालय ने कहा है कि फार्म-6 अधूरा, ऑफलाइन या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने में विफल होने पर प्रस्तुत नहीं माना जाएगा। ऐसा न करने पर स्कूल को उस शैक्षणिक सत्र के लिए फीस बढ़ाने से रोक दिया जाएगा। केवल फाइनल सब मिशन ही स्वीकार की जाएगी। स्कूल अपनी सुविधा या आवश्यकता अनुसार दिए गए विवरण अंतिम तारीख तक एडिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन के साथ एप्लीकेशन प्रिंट आउट की सुविधा आज से पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी।

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