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चुनाव प्रचार की समयसीमा हुई खत्म, सभी प्रत्याशी व संबंधित करें आदर्श आचार संहिता का पालन: डीसी

कैथल.19 जून को होने वाले निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार की शाम छ: बजे प्रचार बंद हो चुका है। अब चुनाव लड़ रहा कोई भी प्रत्याशी या पार्टी किसी भी माध्ययम जैसे लाऊडस्पीकर आदि के जरिए चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ संगीता तेतरवाल ने बताया कि इस बार निकाय चुनाव के मतदान का समय प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा-126 व 130 के अनुसार मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होना अनिवार्य है। चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पिछले कई दिनों से निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वतन्त्र चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए बनाए गए नियमों के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी संबंधित को इन नियमों का दृढ़ता से पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि अब चुनाव समाप्ति तक कोई भी उम्मीदवार, उसका समर्थक या पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर सकती है और प्रचार के लिए लाऊडस्पीकर आदि के प्रयोग पर भी प्रतिबंध है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी है। उम्मीदवारों सहित चुनाव कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी चुनाव समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना करनी है।

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