एडीसी सुशील कुमार ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा हरियाणा सरकार के सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसान सोलर पंप लगवाने के लिए 12 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित करें। किसान 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 से 10 एचपी सोलर पंप के आवेदन कर सकते हैं। बिजली आधारित कनेक्शन (यूएचबीवीएन / डीएचबीवीएन) के मौजूदा आवेदकों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा।
दूसरी प्राथमिकता एमआईसीएडीए में जिन्होंने सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन किया है, इसके बाद इस वर्ष के बाकी लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक पीएम-कुसुम पोर्टल (www.pmkusum.hareda. gov.in) पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे जिसकी सूचना लाभार्थी या आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। किसान अपने खेत के साइज, पानी का लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार पंप एवं टाइप का चयन करें। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकि पंप की स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा।
आवेदक के परिवार का (परिवार पहचान पत्र) मे नाम पर सोलर का कनेक्शन, बिजली आधारित पंप न हो, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/ फर्द होनी चाहिए। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है।