हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए फॉर्म-6 भरना अनिवार्य है। शिक्षा निदेशालय ने इसकी समय अवधि बढ़ाकर 4 मार्च कर दी है। अभी तक केवल 1500 स्कूलों ने ही फॉर्म-6 भरा है। जबकि निदेशालय द्वारा स्कूलों को फॉर्म-6 भरने के लिए पहले 15 फरवरी तक का समय दिया गया था। फीस वृद्धि कानून आने के बाद यह पहला अवसर है, जब प्राइवेट स्कूलों के लिए फॉर्म-6 भरना अनिवार्य किया गया है।
प्रदेश में 9880 प्राइवेट स्कूल
हरियाणा प्रदेश में कुल 9880 प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें 3134 सीनियर सेकेंडरी, 2061 हाई, 3439 मिडिल और 1237 प्राइमरी स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले निदेशालय को फार्म-6 भरकर देना होगा। जो स्कूल निदेशालय द्वारा तय सीमा तक फॉर्म-6 भरकर नहीं देगा, वह स्कूल अगले शैक्षणिक सत्र में फीस नहीं बढ़ा पाएगा।
निदेशालय ने दूसरी बार बढ़ाई तारीख
फॉर्म-6 भरने के मामले में प्राइवेट स्कूल लेटलतीफी बरत रहे हैं, जबकि निदेशालय द्वारा इसे लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। स्कूलों का कहना है कि उन्हें फॉर्म-6 भरने में दिक्कत आ रही है, इसलिए निदेशालय द्वारा स्कूल संचालकों को प्रशिक्षण दिलाया जाए। लेकिन निदेशालय के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके स्कूल संचालक अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। अभी तक 1500 से अधिक स्कूल फॉर्म-6 भर चुके हैं।