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नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप, महिला सहित 2 दोषियों को 20 साल कैद की सजा

( गगन थिंद )  रेवाड़ी जिले में रामपुर थाना पुलिस द्वारा की उत्कृष्ट पैरवी पर एक 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर रेप करने और एक अन्य बच्ची से बाल मजदूरी कराने के मामले में एक महिला सहित दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 1 लाख 47 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस ने दोनों बच्चियों को बरामद किया

पुलिस को दी शिकायत में थाना रामपुरा क्षेत्र की एक महिला ने बताया था कि 9 नवम्बर 2022 को उसकी 15 साल की बेटी और 11 साल की नातिन किसी काम से घर से बाहर गई थी। दोनों वापस नहीं लौटें थे। दोनों के नहीं मिलने पर महिला ने रामपुरा थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया था।

बच्चियों के गहने भी छीन लिए

बरामद के बाद 15 साल की बच्ची ने मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के गांव गुलगंज निवासी भोला उर्फ कालू पर अपहरण कर रेप करने और उसी गांव की रहने वाली एक महिला कशीला पर दोनों बच्चियों से एक ईंट भट्ठा पर बाल मजदूरी करने का आरोप लगाया था। आरोपियों ने बच्चियों के गहने भी छीन लिए थे। पुलिस ने 17 दिसंबर 2022 को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण के साथ-साथ पोक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और जेवरात छीनने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। लोकेश गुप्ता ने कोर्ट में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट में भोला उर्फ कालू को 20 साल कैद और 92 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

वहीं मामले में कोर्ट में महिला आरोपी कशीला को भी 20 साल कैद की सजा और 55 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

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