The Haryana
All Newsअंबाला समाचारकरनाल समाचारकुरुक्षेत्र समाचारकैथल समाचारचंडीगढ़चुनाव 2024नई दिल्लीवायरलहरियाणा

चंडीगढ़ में हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद, एक फरार, सार्वजनिक स्थान पर शौच करने से रोका था

( गगन थिंद ) चंडीगढ़ जिला अदालत ने 12 सितंबर 2018 को हुई हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना उस समय की है जब विजय कुमार और उसके दोस्त कुलदीप उर्फ लवकुश ने सेक्टर 52 में सार्वजनिक स्थान पर शौच कर रहे युवकों को ऐसा करने से रोका था। इस पर झगड़ा हुआ और एक आरोपी ने कुलदीप को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने दोषियों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 3 लाख रुपये मृतक के परिवार को दिए जाएंगे। शेष राशि विजय कुमार को एक लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। इस घटना के बाद तीन आरोपियों की पहचान की गई: जियेंद्र उर्फ अजय, गुलशन उर्फ सोनू, और राहुल उर्फ मटोरियां। राहुल अभी भी फरार है और अदालत ने उसे जल्द हिरासत में लेने का आदेश दिया है।

दोषियों की पहचान और सजा

पुलिस जांच और अदालत की सुनवाई में तीन आरोपियों की पहचान हुई, जिनमें जियेंद्र उर्फ अजय निवासी धनास ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, सेक्टर 52 निवासी गुलशन उर्फ सोनू तथा मटौर निवासी राहुल उर्फ मटोरियां हैं। अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 5 लाख रुपए की जुर्माना राशि में से 3 लाख रुपए मृतक के परिवार को देने का आदेश दिया।

जुर्माने की राशि से राहत

अदालत ने आदेश दिया कि मृतक के परिवार को मानसिक और आर्थिक पीड़ा की भरपाई के लिए यह राशि दी जाए। इसके अलावा, शिकायतकर्ता विजय कुमार को भी 1 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

फरार आरोपी को चेतावनी

तीसरा दोषी राहुल, जो अदालत में पिछली तीन पेशियों से अनुपस्थित था, को जल्द से जल्द पुलिस हिरासत में लाने का निर्देश दिया गया है।

Related posts

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 19 जून को आयोजित किया जाएगा अनाज मंडी में होगी योगा की फाइनल रिहर्सल

The Haryana

हाथरस में सत्संग में भगदड़, 122 की मौत,  अस्पताल के बाहर बिखरी पड़ी लाशें

The Haryana

संदेशखाली केस में CBI जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका खारिज, एक शख्स को बचाने में क्यों जुटा शासन

The Haryana

Leave a Comment

error: Content is protected !!