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फतेहाबाद के टोहाना में होटल में बुलाकर किया दुष्कर्म; 3 दोषियों को 20-20 कैद और जुर्माना भी लगाया

हरियाणा के टोहाना के चर्चित मिर्ची होटल गैंगरेप कांड के तीनों दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट की बलवंत सिंह की अदालत ने 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ तीनों दोषियों को 5500-5500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक शहर थाना टोहाना ने 29 अप्रैल 2017 को टोहाना की एक युवती की शिकायत पर आकाश वर्मा, आशीष ढींगड़ा व गौरव कपूर के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया था। पीड़िता का आरोप था आकाश ने उसे 28 अप्रैल 2017 को फोन करके यह कहते होटल में बुलाया कि हम बैठकर बातचीत करेंगे। वह उसकी बातों में आकर होटल चली गई। जहां आकाश ने उससे मुलाकात की और उसे कमरे में ले जाकर बातचीत करने लगा।

इस बीच उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद दोषी ने उसकी मर्जी के बगैर उससे दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद गौरव कपूर व आशीष ढींगड़ा भी कमरे में आ गए और उन्होंने भी उससे बारी-बारी से दुष्कर्म किया। दोषियों ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देंगे। 29 अप्रैल 2017 को उसने यह बात अपने माता-पिता को बताई। अदालत ने इन दोषियों को भादंसं की धारा 376 (डी) व 506 के तहत दोषी करार दिया था।

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