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हरियाणा के सरकारी डिपार्टमेंट का अजब आदेश:हिसार डीईईओ कार्यालय ने सभी बीईओ को लिखा पत्र, पार्टी चल रही है आज कार्यालय ना आएं

( गगन थिंद )  हिसार में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी  कार्यालय ने सभी खंड शिक्षा अधिकारी(बीईओ) को आदेश दिया है कि आज 30 अगस्त को उनके कार्यालय में पार्टी चल रही है, इसलिए कोई भी कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय में ना आए। यदि कोई अर्जेंट काम हो तो ही आए। वरना कार्यालय आकर दख़लंदाजी ना करें। कार्यालय में जगह नहीं है। इसलिए आदेश की अनुपालना करें। सभी बीईओ को यह लेटर 29 अगस्त का जारी किया गया। इस लेटर के जारी होते ही यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इससे डीईईओ कार्यालय में हड़कंप मच गया है। हिसार प्रशासन ने इस लेटर बारे डीईईओ से जवाब तलब कर लिया है। डीईईओ के आदेश का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह आदेश डीईईओ कार्यालय के सुपरिटेंडेंट की तरफ से जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि आज 30 अगस्त को डीईईओ कार्यालय में रिटायरमेंट पार्टी है। इसलिए कार्यालय में ना आएं।

डीईईओ के पत्र में यह लिखा

डीईईओ कार्यालय की ओर से समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखा गया है। इस लेटर में लिखा गया है” सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि जगदीश राय असिस्टेंट 31 अगस्त 2024 को ऐच्छिक सेवानिवृत हो रहे हैं। इसके उपलक्ष में 30 अगस्त 2024 को डीईईओ कार्यालय में विदाई पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए आप अपने अधीनस्त विद्यालयों से संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों को दिशा निर्देश देवे कि 30 अगस्त को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यदि कोई अर्जेंट वर्क हो तो ही कार्यालय प्रवेश करे। अन्यथा कार्यालय में उपस्थित होकर विदाई पार्टी में दख़लंदाजी न करें। कार्यालय में जगह कम है इसलिए आप इसकी पालना करें।

पहले भी विवादों में रहा है डीईईओ कार्यालय

दरअसल 16 दिन पहले हिसार में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी  को सस्पेंड करने के आदेश जारी हुए थे। DEEO निर्मल दहिया को 7 जुलाई को हिसार के लघु सचिवालय में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान आई शिकायत के आधार पर निलंबित करने के आदेश ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष पब्लिक हेल्थ मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने दिए थे। इसके बाद सरकार की तरफ से 16 दिन पहले निलंबन ऑर्डर जारी कर दिए गए। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को डराने, धमकाने और बदतमीजी करने जैसे आरोप थे। मंत्री ने निर्मल दहिया का उसी समय ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए थे। करीब 1 महीने बाद आज सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स 5 नियम 2016 के तहत निलंबन ऑर्डर जारी किया है।

 

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