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कोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब; कालका से चंडीगढ़ पीजीआई तक बस सेवा की मांग:पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर

The court sought answers from the officials; Demand for bus service from Kalka to Chandigarh PGI: petition filed in Punjab and Haryana High Court

 ( गगन थिंद )  पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय बंसल ने जनहित याचिका दायर कर कालका बस स्टैंड से पी.जी.आई. चंडीगढ़ तक रोडवेज की बस सेवा आरंभ करवाने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता की याचिका पर अध्ययन करने से पहले संबंधित अधिकारियों से इस पर जवाब मांगा है।

याचिका में कहा गया है कि कालका बस स्टैंड से पी.जी.आई. चंडीगढ़ तक सीधी बस सुविधा न होने के कारण लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। रोजाना इस समस्या से जूझने वाले स्थानीय लोगो में काफी रोष व्याप्त है। कालका और पिंजौर से मनीमाजरा तक ही बस सुविधा है, जिसके चलते लोगों को आगे के लिए ऑटो आदि को काफी पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा सेक्टर-32 सरकारी अस्पताल/मेडीकल कालेज के लिए भी बस सुविधा आवश्यक है। जनहित में कालका से सीधे पी.जी.आई. चंडीगढ़ तक सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे काफी बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी, पीजीआई समेत चंडीगढ़ के कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। वहीं, स्थानीय मरीजों को भी उपचार के लिए पी.जी.आई. चंडीगढ़ तक जाना होता है। लोगों को रोजाना कार्यों के लिए जाना होता है, जिसमें बस सुविधा बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने याचिककर्ता को विजय बंसल से कहा कि हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के समक्ष 15 दिन के भीतर आवेदन दे। साथ ही संबंधित अधिकारी 4 हफ्तों के भीतर ही निर्णय लेंगे और याचिकाकर्ता को उसके बारे में सूचित करेंगे।

 

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