हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की ने पॉक्सो एक्ट का झूठा मामला दर्ज करवाने पर महिला को 3 महीने की कैद और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक टोहाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 2 नवंबर 2019 को पुलिस को अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दी थी। उसने हा था कि उसके साथ उसकी रंजिश चल रही है। वह रोजाना छोटी-छोटी बात पर उसे तंग करता है। उसके खिलाफ उसने अदालत में भी एक दीवानी दावा किया हुआ है और फौजदारी मुकदमे भी दर्ज करवा रखें हैं। रंजिश के चलते आरोपी ने उसकी लड़की का रास्ता रोक लिया और उससे अश्लील हरकत की।
सीसीटीवी फुटेज में खुला झूठ
शिकायत के आधार पर टोहाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 341 के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन पुलिस ने जब मामले की जांच की तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। डीएसपी टोहाना ने मामले की जांच की तो यह शिकायत बिल्कुल झूठी पाई। सीसीटीवी में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था।
आरोपी हो गया शिकायतकर्ता
महिला द्वारा अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाने और झूठी शिकायत देने पर टोहाना पुलिस ने आरोपी को शिकायतकर्ता मानते हुए झूठी शिकायत देने वाली महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 22 और आईपीसी की धारा 211 के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला को दोषी करार देकर उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 22 व आईपीसी की धारा 211 में अलग-अलग 3-3 माह की कैद व 500-500 रुपए की सजा सुनाई।