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रविवार की सुबह 7 बजे शुरू होगा मतदान, मतदान से पहले ईवीएम पर होगा मॉक पोल : डीसी

जिला में रविवार को होने वाले निकाय चुनाव में मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल, कोडलेस व वायरलैस आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी। राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा के निर्देशों के अनुसार शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं।

कैथल. जिले में कैथल नगर परिषद् व दो नगर पालिकाओं के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है और रविवार को सुभ 7 बजे से मतदान शरू हो जाएगा . जिला प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव करवाने व मतदाता को किसी प्रकार की दिक्कत या व्यवधान का सामना ना करना पड़े इसके लिए स्टाफ को अच्छे से ट्रेंनिंग दे दी गई है।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ संगीता तेतरवाल ने बताया कि जिला में नगर परिषद कैथल, नगर पालिका चीका व राजौंद के लिए रविवार 19 जून को मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के उचित प्रबंध कर दिए गए हैं। शनिवार शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंच जाएंगी और मतदान केन्द्रों में जरूरी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या के अनुसार पोलिंग पार्टी के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान की शुरुआत से पहले प्रातः: 6 बजे मॉक पोल किया जाएगा, जिसके लिए एजेंट की भी सूचना दी गई है। अगर कोई भी एजेंट निर्धारित समय सुबह 6 बजे नहीं पहुंचता है तो 10 मिनट इंतजार किया जाएगा। इसके बाद भी किसी एजेंट के नहीं आने पर मॉक पोल शुरू कर दिया जाए और किसी भी हाल में मॉक पोल को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय के बाद आने वाले एजेंट शुरू हो चुके मॉक पोल में भाग ले सकते हैं। डीसी ने स्पष्ट किया कि एजेंट संबंधित बूथ का मतदाता होना जरूरी है। इसके अलावा भी एजेंट को लेकर कई नियम हैं, जिनका जानकारी सभी उम्मीदवारों को पहले ही दी जा चुकी है।
डीसी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्र में किसी को भी मोबाईल, कोडलैस व वायरलैस आदि का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी ही केवल चुनाव कार्य के लिए मोबाइल का प्रयोग कर सकेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र के अंदर संबंधित प्रैजाइडिंग अधिकारी अपने विवेक एवं आयोग के निर्देशों के अनुसार उच्च अधिकारी से मंत्रणा के बाद किसी मामले में निर्णय ले सकेगा।

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