कैथल, 1 जून ( )जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री नरेश कत्याल के निर्देशानुसार वैक्लपिक विवाद समाधान केन्द्र के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पैनल अधिवक्ता और पराविधिक स्वंय सेवकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला को पैनल अधिवक्ता जसबीर सिंह मोगा ने दहेज निषेध अधिनियम के बारे में जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने उपस्थितगण को सम्बोधित करते हुए उन्हें दहेज लेना ही नहीं दहेज देना भी अपराध है। समाज में सभी को इस कुप्रथा से बचना चाहिए। संविधान के अनुसार गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। राज्य का उत्तर दायित्व है कि सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हैल्पलाईन नं0. 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारें में भी बात कर सकते हैं।